मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना 28 मई 2020 को विशेषकर बेरोजगार एवं प्रवासी मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई है।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ राज्य से पलायन रोकने के लिए किया गया है। इस योजना के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवकों एवं प्रवासी मजदूर जो कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस लौटे हैं, उनको ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार स्थापित कर सके अर्थात अपना निजी व्यवसाय कर सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुशल, अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पो, एवं कामगारों को स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना में ऋण देने का कार्य राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, एवं अनुसूचित सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से निर्माण क्षेत्र के लिए रुपए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए रुपए 10 लाख तक के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी।
एमएसएमई नीति के तहत , इस योजना के माध्यम से दूरस्थ जिलों के लिए 25% सब्सिडी, पर्वतीय जिलों के लिए 20% सब्सिडी एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए 15% सब्सिडी का प्रावधान है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को उत्तराखंड का निवासी होना आवश्यक है। केवल गरीब एवं वंचित वर्ग ही इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं, जो सरकार की मदद से अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं।
इस योजना के तहत व्यक्ति का चयन करने के लिए समिति गठित की गई है, एवं व्यक्ति का साक्षात्कार भी लिया जाएगा। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए MSY की official website पर क्लिक करें – https://msy.uk.gov.in
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