खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी। जिन लोगों ने अभी तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है वह जल्द करा लें, क्योंकि सिर्फ छह दिन का समय बचा है। सरकार ने गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करना शुरू कर दिया है।
ज्ञात हो कि, इस स्कीम के तहत एक राशन कार्डधारक पूरे देश में किसी भी राशन की दुकान से सस्ता अनाज खरीद सकेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) ने कहा है कि जिन लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी रोशन मिलता रहेगा। लिंकिंग प्रोसेस में देरी होने पर भी राशन कार्डधारक को राशन देने से मना नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि राशन कार्ड आधार नंबर से नहीं जुड़े होने के कारण उसे रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी है। मंत्रालय के मुताबिक, अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड्स में से 90 फीसदी ही आधार से लिंक हैं। वहीं, 80 करोड़ लाभार्थी परिवार में से कम से कम किसी एक सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक हो चुका है।
आइए जानते हैं राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने का तरीका-
1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट (https://uidai.gov.in) के अनुसार, राशन कार्ड धारक को स्वयं के आधार सहित परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी और राशनकार्ड की कॉपी, राशन बांटने वाली दुकान पर जाकर जमा करनी होगी।
2 साथ में परिवार के मुखिया की 1 पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी।
3 आप की डिटेल्स और आधार नंबर को मैच करने के लिए पीडीएस दुकान पर, राशन कार्ड धारक से बायोमेट्रिक मशीन या सेंसर पर उंगली रखने को कहा जा सकता है।
4 जिसके नाम पर राशन कार्ड है, अगर उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उसे अपने बैंक अकाउंट की पासबुक के प्रथम पृष्ट (जिसमे नाम, account नंबर आदि का विवरण होता है) भी एक फोटोकॉपी पीडीएस दुकान में जमा करनी होगी।
5 राशन कार्ड से आधार लिंक होने पर राशनकार्ड धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मेसेज भेजा जाएगा।
90% राशन कार्ड हो चुके हैं लिंक
मई मध्य तक देश में मौजूद 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से करीब 90 फीसदी कार्ड, राशन कार्ड धारकों के आधार से लिंक हो चुके हैं। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।
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