Home UttaraPedia Special उत्तराखंड: सार्वजनिक वाहनों का तीन माह का वाहन कर माफ, अधिसूचना जारी

उत्तराखंड: सार्वजनिक वाहनों का तीन माह का वाहन कर माफ, अधिसूचना जारी

by News Desk

उत्तराखंड शासन ने सार्वजनिक वाहनों का तीन महीने का वाहन कर माफ कर दिया है। यह छूट इस वर्ष (2020) के जुलाई से सितंबर माह तक होगी। सचिव परिवहन शैलेश बगौली के निर्देश पर उपसचिव अरविंद सिंह पांगती ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। छूट के दायरे में स्कूल बसें और भार वाहन भी शामिल हैं।

पूर्व में भी, शासन ने तीन महीने का वाहन कर माफ किया था। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी।
इस कारण अक्तूबर माह में, जब सार्वजनिक वाहन संचालक RTO कार्यालय में वाहन कर जमा करने पहुंचे तो उनसे छूट की अवधि के वाहन कर का भुगतान करने को कहा गया था। लेकिन अब शासन स्तर से अधिसूचना जारी हो जाने के बाद उन्हें राहत मिल जाएगी। नयी अधिसूचना के बाद वाहन कर में यह छूट अब कुल छह माह की यानी अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 माह तक की हो गई है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ते संक्रमण से पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पाया है।

इसे देखते हुए शासन ने सभी सार्वजनिक वाहनों (Public Transport) जिनमें स्कूल बस, टैक्सी कैब, स्टैज व कांट्रैक्ट बस, कांट्रैक्ट कैरीज, कांट्रैक्ट कैरीज मैक्सी, कांट्रैक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कांट्रैक्ट कैरीज विक्रम व परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा व भार वाहनों को 3 माह की अवधि के लिए वाहन कर के भुगतान में छूट दी है।


उत्तरापीडिया के अपडेट पाने के लिए फ़ेसबुक पेज से जुड़ें।

You may also like

Leave a Comment

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00