Uttarakhand Chardham 2023: यात्रा से पूर्व ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाना आवश्यक

यहां पढ़ें कौनसे दस्तावेज हैं जरूरी

by News Desk
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char dham project

Uttarakhand उत्तराखण्ड चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए बनेंगे। निजी वाहनों को चारधाम यात्रा पर जाने से पूर्व ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तीन अप्रैल से आरंभ  हो जाएगी। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

What is Green Card क्या है ग्रीन कार्ड

यह ऐसा दस्तावेज है, जिसमें वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंटस का ब्यौरा दर्ज होता है। इसके हेतु आवेदन करने के बाद व्यवसायिक वाहन की जांच हेतु उत्तराखंड के किसी भी परिवहन कार्यालय ले जाना होगा। जाँच में सही नॉर्मस ठीक पाये जाने पर ग्रीन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे। इस कार्ड की वैधता अवधि 30 नवंबर तक होगी यानि 2023 में चार धाम यात्रा के समापन तक। लेकिन अगर किसी वाहन से संबंधित अन्य किसी दस्तावेज की वैलिडिटी इससे पूर्व समाप्त होती है, तो ग्रीन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएँगे। केवल चारधाम यात्रा के लिए ही ग्रीन कार्ड जरूरी होगा।

ग्रीन कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी

-पंजीयन प्रमाणपत्र Registration Certificate

-उत्तराखंड राज्य का कर जमा प्रमाणपत्र

-फिटनेस प्रमाणपत्र

-उत्तराखंड राज्य का परमिट

-वाहन का बीमा प्रमाणपत्र

-प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र

 

ग्रीन कार्ड के लिए ये आवश्यक शुल्क

हल्का वाहन- 400 रुपये

मध्यम वाहन- 600 रुपये

भारी वाहन- 600 रुपये

ग्रीन कार्ड यहां चेक होंगे

-यात्रा चेकपोस्ट, भद्रकाली-ऋषिकेश-टिहरी मोटरमार्ग

-यात्रा चेकपोस्ट, ब्रहम्पुरी-ऋषिकेश-बदरीनाथ मोटरमार्ग

-यात्रा चेकपोस्ट, कुठालगेट-देहरादून-मसूरी-यमुनोत्री मोटरमार्ग

-यात्रा चेकपोस्ट, डामटा-विकासनगर-यमुनोत्री मोटरमार्ग

चारधाम यात्रा के लिए यह है निर्धारित अवधि

चारधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 10 दिन

तीनधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 07 दिन

दोधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 05 दिन

एकधाम यात्रा पूरी करने की निर्धारित न्यूनतम अवधि- 03 दिन

ग्रीन कार्ड बनवाने को यह है आवश्यक

-वाहन की भौतिक व यांत्रिक दशा ठीक होनी चाहिए

-वाहन के टायर कटे-फटे या घिसे हुए न हों।

-वाहन के सभी दस्तावेज वैध हों।

-वाहन में फसर्ट एड बॉक्स, लकड़ी या लोहे का गुटका, कूड़ेदान या वॉमेटिंग बैग होना जरूरी है।

What is trip card क्या ट्रिप कार्ड?

ट्रिप कार्ड की ज़रूरत निजी वाहन स्वामियों को होगी, यह ऐसा कार्ड है, जिसमें चालक लाइसेंस से संबंधित डॉक्युमेंट्स का विवरण और वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण दर्ज होगा। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर, ट्रिप कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकेगा। एक ट्रिप कार्ड एक समय ही यात्रा के लिए मान्य होगा।

ट्रिप कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी

-वैध चालक लाइसेंस

-चालक लाइसेंस पर हिल पृष्ठांकन यानी पहाड़ में वाहन संचालन से संबंधित अनुमति

-उत्तराखंड राज्य का परमिट

-राज्य का कर भुगतान प्रमाणपत्र

-वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों की निर्धारित प्रारूप में सूची।

उत्तराखंड का टैक्स जमा कराने के लिए लिंकhttps://parivahan.gov.in/parivahan/

ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड के लिए लिंकhttps://greencard.uk.gov.in/



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