भारत में अक्टूबर 2020 से ड्राविंग लाइसेंस बनवाने में नहीं होगी अब ज्यादा परेशानी क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन नियम 1989 में कई सारे संशोधन किए हैं जिसके बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की मदद से अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है।
अक्टूबर 2020 से आप ऑनलाइन आधार कार्ड के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस रिन्यूवल वाहन रजिस्ट्रेशन जैसे काम अब ऑनलाइन ही कर सकते हैं अब डॉक्यूमेंट्स सीधा सरकारी पोर्टल पर ही मेंटेन कर सकते हैं।
नहीं पड़ेगी गाड़ी के पेपर्स रखने की जरूरत: मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के बाद अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स की ऑनलाइन या डिजिटल कॉपी मोबाइल में या डिजिटल लॉकर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं।
अब से ऑनलाइन पोर्टल में मेंटेन होंगे दस्तावेज: बात ये है कि अक्टूबर २०२० वाहन से जुड़े अब से ऑनलाइन पोर्टल में दस्तावेज मेंटेन होंगे, दस्तावेज पोर्टल पर अपडेट किए जाएंगे और यहां पर मौजूद दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी दिखाई जा सकती है। इससे आपको फिजिकल कॉपी नहीं राखी पड़ेगी। दरअसल सरकार का कहना है की पोर्टल के माध्यम से अक्टूबर २०२० से परिवहन विभाग से जुड़े सभी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।
कारण : सरकार इस फैसले से फ़र्ज़ी लाइसेंस को हटाना छाती है और साथ ही अपराधों को रोकना भी चाहती है सरकार पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राविंग लाइसेंस धारियों पर नज़र रख पायेगी ।
गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल: वाहन नियम 1989 में संशोधन के अनुसार अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल रूट नेविगेशन के लिए किया जाएगा इसे नियमों की अवहेलना नहीं मन जाएगा। हालांकि हालाँकि ड्राविंग करते समय मोबाइल में बात करते पकडे जाने पर पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान लागू रहेगा।
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