उत्तराखंड राज्य की वीर चंद्र सिंह पर्यटन स्वरोज़गार योजना का कैसे ले लाभ?

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उत्तराखण्ड की इस प्रथम स्वरोजगार योजना "वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" का प्रारम्भ 1 जून 2002 को हुआ था।

इस योजना में  बस/टैक्सी/ वर्कशाप होटल/ मोटेल/गेस्ट हाउस/ योगा सेंटर आदि निर्माण पर लिये लोन पर सब्सिडी दी जाती है।

यह  योजना उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों के लिये, है, आवेदक किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान के डिफ़ॉल्टर ना हो।

इस योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिये सभी लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

 गैर वाहन मद में पर्वतीय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत अधिकतम ₹33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम ₹25.00 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

वाहन मद के अन्तर्गत साधारण बस, टैक्सी, मैक्सी आदि सम्मिलित हैं, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम ₹10.00 लाख दिये जाने का प्राविधान है।

इस य़ोजना के अन्तर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाते हैं। ऑनलाइन लिंक एवं अधिक जानकारी हेतु नीचे लिंक पर क्लिक करें!