पंतग उड़ाई तो जाना पड़ सकता है जेल! जानें नियम

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भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट के अनुसार बिना अनुमति के आसमान में कोई यान उड़ाने में सजा हो सकती है।

इसके अनुसार वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ता है।

इसके अंतर्गत बलून, एयरशिप यानी वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन्स आती हैं।

इसलिए इस कानून के अनुसार पतंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आती है।

इसलिए बिना लाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ाना गैर कानूनी है।

इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 11 के तहत बिना अनुमति पतंग उड़ाने पर  दो साल जेल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है।

भारतीय कानून के अनुसार, देश में पतंग उड़ाने के लिए आपको एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

कुछ राज्यों और शहरों में लाइसेंस स्थानीय पुलिस थाने से प्राप्त किया जा सकता है।

तो कुछ जगह केवल भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है।