इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी ग्रुप इंश्योरेंस कवर को उसी इंश्योरेंस कंपनी के इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में बदल सकता है। वहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो नौकरी के अंतिम दिन ही ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के फायदे मिलने बंद हो जाते हैं।