उत्तराखंड सरकार जल्द ही भर्ती परीक्षाओं में नकल के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली हैं. आइए जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या नियम बनाया है

उत्तराखंड सरकार का नकल विरोधी कानून बोर्ड परीक्षाओं (Board Exam 2023) पर लागू नहीं होगा. यह केवल भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा.

सरकार ने इस कानून का ड्राफ्ट भर्ती परीक्षाओं में हो रहे नकल और धांधली को रोकने के लिए किया है. इस कानून का बोर्ड परीक्षा के कोई लेना-देना नहीं है.

सरकार भर्ती परीक्षाओं में ही रही हर तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है.

जल्दी ही इसे कैबिनेट से पास कराकर कानून के रूप में पेश कर दिया जाएगा. प्रस्तावित सख्त कानून का बोर्ड परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है.

उत्तराखंड बोर्ड या शिक्षा विभाग में अभी नकल विरोधी जो कानून हैं वहीं लागू रहेगा. इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए.

नकल करने वाले छात्र-छात्राओं के खिलाफ मौजूदा नियम-कानून के तहत ही कार्रवाई होगी.