Uttarakhand सोलर पैनल लगाने पर पर अब अधिक सब्सिडी

by News Desk
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उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुहर लगायी।

अपनी भूमि/ भवन की छत पर सोलर पैनल लागाने वाले लाभार्थियों को सोलर पैनल की लागत में आने वाले मूल्य पर 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, जिस पर अब 15 से 40 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) मिलेगा।

इस योजना के तहत उत्तराखण्ड प्रदेश में 25 से 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे। साथ ही इसकी लागत की दर में 10 हजार प्रति किलोवाट की वृद्धि कर दी गई है।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के उद्देश्य:

उत्तराखंड प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार/व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नही किया जा पा रहा है, जिससे कृषि खेती की भूमि भी बंजर जा रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर उत्पादित विधुत को यू0पी0सी0एल0 को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

  • युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्व-रोज़गार के अवसर सुलभ कराना।
  • पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।
  • ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है, पर सोलर पावर प्लान्ट लगाकर आय के साधन विकसित कराना।
  • प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा आर0पी0ओ0 की पूर्ति सुनिश्चित कराना।
  • योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के साथ-साथ उक्त भूमि पर मौन पालन तथा फल, सब्ज़ी एवं जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित कराया जाना।

योजना हेतु पात्रता

  • यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते है।
  • इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नही होगी।
  • इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जायेगा।

इस योजना हेतु अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन हेतु उत्तराखंड सरकार की इस वेबसाइट से जानकारी ले सकते है।
https://msy.uk.gov.in/



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