Uttarakhand: नया Aadhar बनाना है या पुराना अपडेट कराना है, अब फॉलो करने पड़ेंगे नए नियम, नहीं चलेगी फोटोकॉपी

फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूआईडीएआई ने नए नियम जारी किए हैं। आधार के लिए अब मूल दस्तावेज जरूरी होंगे साथ ही फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अभी महज पार्षद से सत्यापन कराने से ही नया आधार कार्ड बन जाता था।

नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट कराने के लिए आवेदक को नाम, पता और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। तीनों श्रेणी के लिए यूआईडीएआई ने मान्य दस्तावेजों की नई सूची जारी की है।

भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का पहचानपत्र, पेंशनर फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, एसटी, एससी, ओबीसी प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बाेर्ड और यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट आदि।

पते के लिए मान्य दस्तावेज

पते के लिए विकल्प

विधायक, सांसद, पार्षद, तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के राजपत्रित अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रमुख या सचिव द्वारा सत्यापित यूआईडीएआई स्टैंडर्ड फार्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाको के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फार्म भी पहचान के रूप में मान्य होगा।

अनाथ बच्चों के नाम और पते के लिए आधार पंजीकरण फार्म को पंजीकृत अनाथालय के अधीक्षक या मान्यता प्राप्त एनजीओ के अधिकारी सत्यापित कर सकते हैं।

अनाथ बच्चों के लिए

आधार सेवा केंद्र जीएमएस रोड के ऑपरेशन मैनेजर दिग्विजय चौधरी ने बताया कि नया आधार कार्ड बनवाने या पुराने को अपडेट कराने के लिए अब दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदकों को मूल दस्तावेज आधार सेवा केंद्र लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों को वहां स्कैन किया जाएगा।

अब नहीं चलेगी फोटोकॉपी